मध्यप्रदेश के जिला उपभोक्ता फोरम्स में रिक्त अध्यक्ष के पद पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 10(1)(क) के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, जो उच्च न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश हों, अथवा रह चुके हों :-
जिला उपभोक्ता फोरम, भोपाल क्रमांक-1, भोपाल क्रमांक-2, इन्दौर क्रमांक-1, इन्दौर क्रमांक-2, जबलपुर क्रमांक-1, जबलपुर क्रमांक-2, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, सागर, होशंगाबाद, मुरैना, मंदसौर, धार, गुना, सतना, खण्डवा, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, विदिशा, भिण्ड, दमोह, रतलाम, कटनी, छतरपुर में स्थापित हैं। पदों की संख्या में चयन समिति आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकेगी।
आवेदन पत्र का प्रारूप म.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। म.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल की वेबसाइट https://www.mpscdrc.mp.gov.in पर आवेदन पत्र का प्रारूप तथा नियुक्ति की शर्तें, पात्रता/अर्हता, सेवा शर्तें, आदि उपलब्ध हैं जिसे उक्त वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों सहित दिनांक 04.10.2017 तक कार्यालय समय में म.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल के कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते हैं।
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रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग भोपाल |
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