कार्यालय प्राचार्य
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शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झाबुआ में विभिन्न विभागों में अध्यापन कार्य तथा अन्य कार्यों हेतु अतिथि विद्वानों/टेली ऑपरेटर/कम्प्यूटर ऑपरेटर हेतु पूर्ण रूप से संविदा पर अस्थाई रूप से निर्धारित दर पर निम्नानुसार पदों के लिए सत्र 2015-16 हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
1. आवेदन-पत्र प्राचार्य एवं सचिव जनभागीदारी समिति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झाबुआ म.प्र. के नाम से प्रेषित किए जाएं। लिफाफे के ऊपर पद का नाम/पूर्ण पता/मोबाइल नम्बर/टेलीफोन नम्बर अवश्य लिखें।
2. अतिथि विद्वानों (सहायक प्राध्यापक) का चयन राज्य शासन द्वारा अतिथि विद्वानों के चयन के लिए निर्धारित मानदण्डों के आधार पर किया जावेगा। 3. टेली ऑपरेटर एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर को यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीजीडीसीए या डीसीए का डिप्लोमा अनिवार्य है, साथ ही हिन्दी टाइपिंग का प्रमाण-पत्र अनिवार्य है एवं अंग्रेजी टाइपिंग आना चाहिये। 4. कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं टेली ऑपरेटर की दक्षता परीक्षा आयोजित होगी। जिसके अंतर्गत टाइपिंग स्पीड, कम्प्यूटर संचालन जिसके अंतर्गत ई-मेल, प्रोग्रामिंग, वेबसाइट इंटरनेट ऑपरेटिंग आदि का टेस्ट लिया जावेगा। जिसमें शैक्षणिक अंक 50 प्रतिशत तथा परीक्षा अंक 50 प्रतिशत के आधार पर मेरिट सूची बनाई जावेगी। 5. आवेदनकर्ता को निश्चित मानदेय में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार प्रतिदिन कार्य करने की बाध्यता रहेगी1 6. उपरोक्त सभी पद पूर्णतः अस्थाई होकर 59 दिवस के लिये आमंत्रित होंगे एवं मध्यप्रदेश शासकीय सेवा का भाग न होकर नियत पारिश्रमिक मानदेय के आधार पर है। जो बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किये जा सकेंगे। कार्य संतोषजनक नहीं होने पर आमंत्रित पद से कार्यमुक्त कर दिया जावेगा। जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। 7. आवेदन-पत्र पर आवश्यक विवरण दर्शाते हुए सम्पूर्ण आवश्यक प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करते हुए प्रेषित करें तथा आवेदक फोटो आवश्यक चस्पा करें। 8. महाविद्यालय के प्राचार्य एवं सचिव जनभागीदारी समिति को चयन प्रक्रिया निरस्त करने अथवा संशोधित करने का समस्त वैधानिक अधिकार रहेगा। 9. संबंधित पद में शासकीय महाविद्यालयों में कार्य कर चुके आवेदकों को अनुभव के प्रत्येक 01 वर्ष के चार अंक प्रदान किये जायेंगे तथा अधिकतम 16 अंक रहेंगे। 10. आवेदन-पत्र विज्ञापन जारी होने के 10 दिन के भीतर तक महाविद्यालय को कार्यालयीन समय तक प्राप्त हो जाना चाहिए। अपूर्ण एवं समयावधि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। प्राचार्य का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्राचार्य/सचिव शास. स्नात. महाविद्यालय, झाबुआ (म.प्र.) |
Edited by: Editor